📚 शैक्षिक फिल्म प्रदर्शन शुल्क 2024 – पूरी जानकारी
हाल ही में जिला शिक्षा कार्यालय मधुबनी द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें विद्यालयों में शैक्षिक फिल्मों के प्रदर्शन से संबंधित शुल्क और सरकारी अंशदान के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश छात्रों के शैक्षिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
📌 आदेश का मुख्य उद्देश्य
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य है:
- छात्रों को शैक्षिक एवं प्रेरणादायक फिल्में दिखाना
- उनके ज्ञान और समझ को बढ़ाना
- आधुनिक शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना
🎬 शुल्क और अंशदान की पूरी संरचना
विद्यालयों में फिल्म प्रदर्शन हेतु छात्रों से प्रति माह निम्न शुल्क लिया जाएगा:
👉 ₹3 प्रति छात्र प्रति माह
इस शुल्क का वितरण इस प्रकार होगा:
| क्रम संख्या | विवरण | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | अधिकृत प्रदर्शक का पारिश्रमिक | 75% |
| 2 | विद्यालय व्यवस्था व्यय | 15% |
| 3 | सरकारी अंशदान | 10% |
🏛️ सरकारी अंशदान कहाँ जाएगा?
विद्यालयों द्वारा एकत्रित 10% सरकारी अंशदान को
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) बिहार के
Audio Visual Committee के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
📅 आदेश की महत्वपूर्ण तिथि
📍 दिनांक: 28 अगस्त 2024
📍 जारीकर्ता: जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी
📊 विद्यालयों के लिए आवश्यक निर्देश
✔ सभी सरकारी एवं सरकारीकृत विद्यालयों में यह नियम लागू होगा
✔ प्रत्येक छात्र से निर्धारित शुल्क लेना अनिवार्य
✔ समय पर सरकारी अंशदान जमा करना जरूरी
✔ अनुपालन रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को भेजना होगा
🎯 इस योजना के फायदे
- छात्रों को नई सीखने की तकनीक मिलेगी
- पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा
- सामाजिक और नैतिक शिक्षा मजबूत होगी
⚠️ महत्वपूर्ण बातें
- बिना अनुमति फिल्म प्रदर्शन नहीं किया जाएगा
- केवल अधिकृत प्रदर्शक ही कार्य करेंगे
- शुल्क का सही हिसाब रखना अनिवार्य है
🔗 जरूरी सूचना
👉 आधिकारिक पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए रेफरेंस लिंक पर क्लिक करें।