बिहार सरकार ने शिक्षकों के HRA संबंधी नया आदेश जारी किया

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने पत्रांक-2042 दिनांक 10 जुलाई 2026 के माध्यम से शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आवास भत्ता (House Rent Allowance-HRA) स्वीकृत करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश में संशोधित HRA दरों, वर्गीकृत शहरों, 8 किलोमीटर परिधि नियम तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।

नई HRA दरें

क्षेत्रHRA
Y श्रेणी (Patna UA)20%
Z श्रेणी (34 अधिसूचित शहर)10%
अवर्गीकृत शहर7.5%
ग्रामीण क्षेत्र5%

8 KM नियम क्या है?

यदि किसी कर्मचारी का कार्यस्थल किसी वर्गीकृत शहर (Y या Z) की नगरपालिका सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर है तथा उसे आवासीय आवश्यकता के कारण शहर में रहना आवश्यक है, तो नियमानुसार उच्च दर से HRA स्वीकृत किया जा सकता है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक है।

किन मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा?

यह प्रावधान केवल वर्गीकृत शहरों पर लागू है। अवर्गीकृत शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8 KM का लाभ स्वतः लागू नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुरूप ही HRA स्वीकृत करना होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के लिए निर्देश

  • सभी विद्यालयों का श्रेणीवार वर्गीकरण सुनिश्चित करें।
  • विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करें।
  • विभागीय पोर्टल पर Y, Z, अवर्गीकृत एवं ग्रामीण श्रेणी अपडेट करें।
  • HRA भुगतान नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करें।
  • गलत भुगतान की स्थिति में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।

 

शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण बातें

  • अपने विद्यालय की श्रेणी अवश्य जांचें।
  • यदि विद्यालय 8 KM सीमा में आता है तो संबंधित दस्तावेज तैयार रखें।
  • HRA दावा करने से पहले विद्यालय की श्रेणी एवं आदेश का अध्ययन करें।
  • आवश्यकता होने पर जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।

निष्कर्ष

पत्रांक 2042 दिनांक 10 जुलाई 2026 बिहार के शिक्षकों के HRA निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण आदेश है। सभी शिक्षक एवं संबंधित अधिकारी इस आदेश का पालन करते हुए विद्यालयों का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करें ताकि HRA का भुगतान नियमों के अनुरूप हो।